बरेली बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक: सपा नेता के मैरिज हॉल पर कार्रवाई थमी

बरेली में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, सपा नेता को हाई कोर्ट जाने का समय मिला
बरेली में सपा नेता सरफराज वली के मैरिज हॉल एवान-ए-फरहत पर चल रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि सरफराज के पास एक हफ्ते का समय है, वह हाई कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रखें। इस अवधि में मैरिज हॉल पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
टीम 40% तोड़कर लौटी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद
बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी (BDA) की टीम
और मौके पर तैनात भारी पुलिस फोर्स
बुलडोजर एक्शन रोककर वापस लौट गई।
पिछले तीन दिनों से चल रही कार्रवाई में मैरिज हॉल का लगभग 40% हिस्सा ढहा दिया गया था।
दो दिन का बड़ा एक्शन: पहले राशिद का हॉल, फिर सरफराज का निशाने पर
इससे पहले बुधवार को सपा नेता मोहम्मद राशिद के गुड मैरिज हॉल पर दो दिन की कार्रवाई के बाद पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया गया था।
बताया गया कि दोनों हॉल के
ऊपरी फ्लोर पर परिवार रहते थे,
करीब 6 परिवारों के 50 लोग वहां मौजूद थे।
महिलाओं ने बुलडोजर एक्शन के दौरान फूट-फूट कर रोते हुए आरोप लगाया कि उन्हें बेघर कर दिया गया है।
कितना बड़ा है दोनों मैरिज हॉल?
1️⃣ गुड मैरिज हॉल — मोहम्मद राशिद
आकार: 700 वर्ग गज / 6293 वर्ग फीट
संरचना: नीचे बड़ा हॉल + 4 कमरे
अनुमानित कीमत: ₹8 करोड़
2️⃣ एवान-ए-फरहत — सरफराज वली
आकार: 1000 वर्ग गज / 9000 वर्ग फीट
संरचना: नीचे बड़ा हॉल + ऊपर 5 कमरे
अनुमानित कीमत: ₹10 करोड़
बरेली हिंसा से जुड़े आरोप
सरफराज पर आरोप है कि बरेली हिंसा के दौरान उसने लोगों को धरने में पहुंचाने के लिए कहा था। परिवार ने इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया है।
सरफराज के बेटे सैफ अली खान ने कहा कि उनके पिता पूर्व मंत्री आज़म खान के करीबी रहे हैं और यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है।
कोर्ट के आदेश के बाद क्या बदला?
बुलडोजर तुरंत रोका गया
पुलिस फ्लोर्स वापस लौटी
BDA टीम साइट छोड़कर वापस गई
सरफराज को 7 दिन की राहत मिली
अब पूरा मामला हाई कोर्ट में सुना जाएगा
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